◆ प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार
◆ केंद्र ने अपने आवेदन के माध्यम से एससी, एसटी को आरक्षण देने पर मांगा स्पष्टीकरण
◆ जनवरी 2020 तक करीब 1.3 लाख प्रमोशन रुके हुए हैं
युवा काफिला, नई दिल्ली-
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर प्रमोशन में आरक्षण संबंधी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मामले पर मार्गदर्शन मांगा हैं। केंद्र का कहना है कि जनवरी, 2020 तक करीब 1.3 लाख प्रमोशन रुके पड़े हैं। प्रमोशन का काम रुका होने से सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों में भारी रोष है। जिससे कार्य की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता हैं। ज्ञात हो कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
कोरोना महामारी में सरकारी तंत्र ही आया काम
सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी के समय लोगों को राहत प्रदान करने में सरकारी कर्मचारियों एवं संस्थाओं ने अग्रिम मोर्चे पर डटकर काम किया हैं। ऐसे में उनका मनोबल बनाए रखना जरूरी है।
पहले भी दायर किए जा चुके हैं आवेदन
सरकार ने कहा है कि पहले भी इस तरह के आवेदन दाखिल किए गए थे और 17 मई 2018 और 5 जून 2018 को कोर्ट ने प्रमोशन इजाजत दी गई थी।
ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट के उस मेमोरेंडम को निरस्त कर दिया था जिसमें एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जो फिलहाल लंबित है।