छिंदवाड़ा/ग्राम माण्डवी और ईटावाढाना के क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित


◆ क्वारेंटाइन सेंटर्स से मिले थे पॉजीटीव


◆ तहसील पांढुर्ना के हैं गांव



छिंदवाड़ा(पांढुर्ना)- 


जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले की तहसील पांढुर्णा के ग्राम माण्डवी में स्थापित संस्थागत केन्द्र प्राथमिक शाला भवन में एक व्यक्ति और ग्राम बिछुआकला में स्थापित संस्थागत केन्द्र माध्यमिक शाला भवन में ग्राम ईटावाढाना का एक व्यक्ति कोरोना पॉजीटिव पाये जाने तथा ग्राम माण्डवी के व्यक्ति द्वारा वार्ड क्रमांक-4 में स्थित मकान क्रमांक-53 से 61 तक और ग्राम ईटावाढाना के व्यक्ति द्वारा ग्राम ईटावाढाना के वार्ड क्रमांक-6 में स्थित मकान नंबर-22 से 25 तक व सामने की गली तक विजिट करने पर ग्राम माण्डवी में वार्ड क्रमांक-4 में स्थित मकान क्रमांक-53 से 61 तक एवं ग्राम ईटावाढाना के वार्ड क्रमांक-6 में स्थित मकान नंबर-22 से 25 तक व सामने की गली तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया और एपीसेंटर घोषित किया गया है । उन्होंने ग्राम माण्डवी में वार्ड क्रमांक-4 में स्थित मकान क्रमांक-53 से 61 तक एवं ग्राम ईटावाढाना के वार्ड क्रमांक-6 में स्थित मकान नंबर-22 से 25 तक व सामने की गली तक के क्षेत्र में कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिये राज्य शासन द्वारा जारी “द एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत इन कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिये एक दल का गठन भी किया है।
       कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुमन ने बताया कि ग्राम माण्डवी में वार्ड क्रमांक-4 में स्थित मकान क्रमांक-53 से 61 तक एवं ग्राम ईटावाढाना के वार्ड क्रमांक-6 में स्थित मकान नंबर-22 से 25 तक व सामने की गली तक के कंटेनमेंट एरिया में अनुविभागीय दण्डाधिकारी पांढुर्णा मेघा शर्मा को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त कर एक दल का गठन किया गया है। जिसमें तहसीलदार पांढुर्णा श्री मनोज चौरसिया, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पांढुर्णा रणविजय सिंह कुशवाह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पांढुर्णा विजयलक्ष्मी मरावी को शामिल किया गया है ।
      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुमन ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा । लॉकडाउन के सही तरीके से क्रियान्वयन के लिये इन क्षेत्रों के सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य रहेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कंटेनमेंट एरिया के लिये विशेष मेडिकल यूनिट जिसके अंतर्गत एक-एक मेडिकल ऑफिसर, पेरामेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्निकल व डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन करने के निर्देश दिये गये हैं । इन क्षेत्रों में पुलिस द्वारा निर्धारित एक्जिट पॉईन्ट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्कीनिंग की जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट एरिया का डोर टू डोर सर्वे कराया जाकर संभावित मरीजों का चिन्हांकन और इलाज सुनिश्चित किया जायेगा । सभी कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन और निकट सम्पर्क वाले लोगों को क्वारेंटाईन किया जाएगा जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके । होम क्वारेंटाइन किये गये लोगों का प्रतिदिन विजिट या दूरभाष के माध्यम से फॉलोअप लिया जायेगा, जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट निगेटिव न आ जाये और रिजल्ट पॉजिटिव आने पर संबंधित के ट्रू कॉन्टेक्ट को 14 दिवस तक होम क्वारेंटाईन में रखकर 21 दिन तक प्रतिदिन फॉलोअप किया जायेगा । आगे संक्रमण होने से रोकने के लिये त्वरित कार्यवाही के अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितों से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वारेंटाईन करवाने व उनसे भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुये ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग करने, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पांढुर्णा द्वारा क्षेत्र का सेनिटाईजेशन करने और सस्पेक्टेड केस को परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही सभी परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हैंड हाइजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल और सभी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करनें के निर्देश दिये गये हैं। पिछले दिनों अंचल के ग्राम उत्तम ढेरा रैयत निवासी युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है।