◆ सभी कटिंग सैलून करेंगे इनका पालन
◆कोरोना लक्षण वाले मरीज की नहीं करेंगे कटिंग/शेविंग
◆ लॉक डाउन के कारण बन्द हैं सैलून/ब्यूटी पार्लर
युवा काफिला,भोपाल-
मध्यप्रदेश में कोविड-।9 महामारी के संकट को देखते हुए हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालित करने के लिये स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटॉकॉल (SOP) जारी कर दिया गया है। अभी सैलून और पार्लर मात्र ग्रीन जोन में ही खोले जायेंगे। संचालक अपनी हेयर कटिंग सैलून और पार्लर सावधानियों का ध्यान रखते हुए चालू कर सकेंगे।
मध्यप्रदेश में ब्यूटी पार्लर एवं हेयर कटिंग सैलून के लिए शर्तें
बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा।
हैंड सैनिटाइजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
सभी केश शिल्पी एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रिन का उपयोग पूरे समय अनिवार्य होगा।
प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया (उपयोग कर्ता घर भी तौलिया ला सकता हैं) / पेपर उपयोग में लाया जाएगा।
सभी औजार एवं उपकरणों को एक बार उपयोग करने के उपरांत सैनिटाइजर करना अनिवार्य होगा।
प्रत्येक हेयरकट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा।
सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हेंडरेल्स का डिसइन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
यह आदेश एसएन मिश्रा प्रमुख सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से दिनांक 20 मई 2020 को जारी किया गया।