युवा काफिला,नई दिल्ली
देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है । केन्द्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। इस बदले हुए नियम का लाखों कर्मचारियों व उनके परिजनों को लाभ मिलेगा। यह लाभ कर्मचारी के 25 वर्ष से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान एवं अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा बेटी को भी समान रूप से मिलेगा।
कैसे मिलेगा लाभ
भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों व उनके परिजनों को कई तरह की पेंशन सुविधा देती है। परिवार पेंशन योजना 1971, जिसके अंतर्गत यदि सेवा अवधि के दौरान केंद्रीय कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिजनों को सरकार पेंशन का लाभ देती है। सातवें वेतन आयोग के नियमों के अतंर्गत इससे पहले नियम था कि उन केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई थी जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान तो हुई थी लेकिन सेवा अवधि 7 साल से अधिक थी।
ये हुए बदलाव
अब इस नियम में ढील देते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। परिवार पेंशन स्कीम 1971 में हुए 54 वें संशोधन के जरिये सरकार ने पेंशन के उन नियमों को बदला है जिसमें कर्मचारी की मृत्यु सेवा अवधि के सात साल पूरे होने के पहले ही हो जाती है। अब नए नियमों के अनुसार सात साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले ही यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिवार के सदस्य अब 10 वर्ष तक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन यानी आखिरी सैलेरी की 50 प्रतिशत राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे।
ज्ञात हो कि पारिवारिक पेंशन स्कीम 1971 में यह प्रावधान है कि पारिवारिक पेंशन मुख्य रूप से केंद्रीय कर्मचारी की विधवा या विधुर को ही दी जाती है। यह भी उन कर्मचारियों के परिजनों को जिनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है।
◆ लेकिन केंद्रीय कर्मचारी के निधन के समय यदि कर्मचारी की संतान की आयु 25 साल से कम है तो वह भी पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र हैं। जब तक उस संतान का विवाह नहीं हो जाता, तब तक उसे यह पारिवारिक पेंशन दी जाती है।
◆ दूसरी शर्त यह है कि जब तक उसकी मासिक आय 9 हजार रुपए से कम है, उसे पेंशन मिलेगी। 9 हजार रुपए से अधिक आय होने पर यह पात्रता समाप्त हो जाती है।
◆ यदि दिवंगत कर्मचारी की बेटी अविवाहित है,विधवा या तलाकशुदा है तो ऐसे में भी वह पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी। यह पारिवारिक पेंशन योजना के नियम केंद्रीय सशस्त्र बल जैसे - सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जैसे कर्मचारियों समेत शेष समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं। अब बदले हुए नियम का इन सभी कर्मचािरियों को लाभ मिलेगा।