निलंबित/ राजधानी में सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कलेक्टर ने किया निलंबित

◆ सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी निलंबित


◆ कार्य मे लापरवाही और अनुशासनहीनता पर हुई कर्रवाई


 युवा काफिला,भोपाल- 


 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील, नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधान अनुसार पूजा शाक्य, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,   को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।


 पूजा शाक्य द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए दायित्वों का पालन और  कोरोना संक्रमण के चलते शाहजहांनी पार्क सुल्तानिया अस्पताल के सामने स्थित दीनदयाल रसोई सेंट्रल किचन में भोजन की गुणवत्ता परीक्षण एवम् अन्य स्थानों पर स्थित स्टोर, दुकानों के निरीक्षण हेतु भी ड्यूटी लगाई गई थी। 
     पूजा शाक्य द्वारा सौंपे गए दायित्व का निर्वहन नहीं करने,वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जारी आदेश की अवहेलना और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर सार्वजनिक रूप से प्रतिकूल टिप्पणी करने पर पूजा शाक्य द्वारा उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के श्रेणी में आता है। जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन है।
      उक्त अवधि में शाक्य को जिला मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।