◆ स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने अध्यादेश पारित किया
◆ स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों पर 7 साल की सजा और दो लाख के जुर्मानेे का प्रावधान
युवा काफिला, भोपाल-
देशभर में लगातार स्वास्थ्य कर्मियों एवं चिकित्सकों पर हो रहे हमले के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने करोना जैसी महामारी में पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश पास कर दिया है । जिसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करता है तो उसे रु 200000 तक का जुर्माना एवं 7 साल तक की सजा हो सकती है । भारत सरकार द्वारा लाये गए इस अध्यादेश से स्वास्थ्य कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना बलवंत होगी साथ ही उनका मोरल भी बढ़ेगा । मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री एवं स्वास्थ्य समिति के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा ने इस अध्यादेश का स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस अध्यादेश को मध्य प्रदेश में लागू करें तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करने वाले , उनसे दुर्व्यवहार करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करें।