भोपाल-
जबलपुर के बाद भोपाल में कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीज सामने आने के बाद राज्य सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। राज्य सरकार ने रविवार को आदेश जारी कर जिलों में रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मियों को तीन महीने की संविदा नियुक्ति पर रखने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं।
इसके साथ ही कलेक्टरों को संविदा नियुक्ति के अधिकार भी सौंपें गए।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मप्र की संचालक स्वाति मीणा नायक ने रविवार को सभी कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश में COVID-19 के नियंत्रण लिये जिलों में रैपिड रेस्पॉन्स टीम तथा चिकित्सालय में आईसीयू एवं आइसोलेशन वार्ड आदि में मानव संसाधन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टरों को नियुक्ति के अधिकार प्रत्यायोजित किये गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर्स जरुरी चिकित्सा सेवाओं के लिए सेवानिवृत्त चिकित्सक, स्टाफ नर्स, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता सहित आवश्यक स्टाफ की पदस्थी कर सकेंगे। सीएमएचओ जिले में विज्ञापन जारी कर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से पदस्थ कर सकेंगे। यह व्यवस्था तीन महीने के लिए रहेगी।