पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला/निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा पर अगले आदेश तक रोक

नई दिल्ली- पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मर्डर के सभी दोषियों की कल होने वाली फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सभी दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी की सजा को इसलिए टाल दिया क्योंकि चारों में एक दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में जब पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका लंबित है, फांसी नहीं दी जा सकती। ऐसा तीसरी बार हुआ जब दोषियों की फांसी पर रोक लगी है। ज्ञात हो कि सबसे पहले 22 जनवरी को फांसी की तारीख तय हुई थी। इसके बाद 1 फरवरी को फांसी की तारीख तय की गई थी। हालांकि दोषियों के वकील ने कानूनी दांवपेच लगाकर इसे रद्द करवा दिया गया था। 



फांसी टलने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने इसे लेकर सिस्टम पर हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सिस्टम की नाकामी दिखाता है।
उन्होंने कहा, 'अदालत आखिर दोषियों को फांसी देने के अपने ही आदेश का पालन करने में इतना वक्‍त क्‍यों लगा रही है। फांसी का बार-बार टलना हमारे सिस्‍टम की नाकामी को दिखाता है। हमारा पूरा सिस्‍टम अपराधियों को संरक्षण देता है।' इससे पहले निर्भया गैंगरेप और मर्डर के चौथे दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। मंगलवार को होने वाली फांसी पर भी रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।