मप्र कैबिनेट/ अवैध कॉलोनियां होगी वैध 

भोपाल-


कैबिनेट ने नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 को मंजूरी दे दी है। नजूल की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों वैध की जाएंगी, इसके लिए तय शुल्क देना होगा। इसके लिए विभाग ने 20 साल पुराने नजूल भूमि आवंटन नियम बदलकर नजूल निवर्तन निर्देश 2020 तैयार किया गया है। नजूल निवर्तन निर्देश 2020 को मंजूरी दे दी है।



इसके अलावा विभाग भोपाल, इंदौर समेत अन्य शहरों में सरकारी जमीनों पर बनी अवैध कालोनियों को वैध करने की व्यवस्था का प्रस्ताव पेश किया गया और चर्चा हुई।